होली से पहले सीएम ने कर्मचारियों को दी 2 बड़ी सौगात, कैबिनेट की मंजूरी, मिलेगा फायदा

प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में एक बार प्रमोशन के मानकों में छूट देने का फैसला किया है। कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इसे लागू किया है और इसके लिए कोई समय अवधि तय नहीं की है।
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UK Employees News : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात दी है। पहला पदोन्नति के मानकों में छूट और दूसरा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी । हालांकि उत्तराखंड सचिवालय संघ और पुरानी पेंशन बहाली अभियान ने यूपीएस का विरोध किया है।

दरअसल, सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में एक बार प्रमोशन के मानकों में छूट देने का फैसला किया गया है।इसका लाभ 3 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा। यदि किसी पद पर पदोन्नति के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य थी, लेकिन वह पद रिक्त पड़ा है, तो उससे निचले पद पर कार्यरत कर्मचारी केवल 5 साल की सेवा के बाद ही पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा। हालांकि, यह छूट केवल उन कर्मियों को मिलेगी, जो प्रोबेशन अवधि पूरी कर चुके हैं।

UPS को भी मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की यूपीएस को अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से राज्य भी यूपीएस लागू होगी, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जानी है, जो कि अंतिम 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी।

यहां पढ़िए UPS की प्रमुख बातें

  • Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
  • Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
  • Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
  • Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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