Tue, Dec 23, 2025

EPS योगदान में हो गई है कोई गड़बड़ी? EPFO ने जारी किए ये दिशा निर्देश

Written by:Pooja Khodani
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गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के मामलों में पूरी रकम पेंशन खाते से निकालकर प्रोविडेंट फंड खाते में भेजी जाएगी, और संबंधित पेंशन सेवा सदस्य के रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी।
EPS योगदान में हो गई है कोई गड़बड़ी? EPFO ने जारी किए ये दिशा निर्देश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) ने गलत या छूटे हुए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) योगदान को ठीक करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पेंशन रिकॉर्ड को सही और सुनिश्चित करना हैं, ताकि छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों में सदस्यों के पेंशन अधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही देशभर के सभी फील्ड ऑफिसों में एक जैसी प्रक्रिया लागू करना हैं,ताकिसदस्यों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

19 दिसंबर को जारी EPFO के सर्कुलर के मुताबिक, अक्सर कई मामलों में देखा गया है कि नियोक्ताओं ने उन कर्मचारियों के लिए EPS का पैसा जमा कर दिया, जो पेंशन के लिए पात्र नहीं थे यानि अयोग्य थे या उन कर्मचारियों के लिए EPS योगदान जमा ही नहीं किया है जो योजना के तहत पात्र और योग्य थे। इन गलतियों के चलते सदस्यों और कर्मचारियों को पेंशन तय कराने, सेवा अवधि जोड़ने और अंतिम भुगतान में दिक्कत आई थी। इसी गड़बड़ी को रोकने और मामलों में एकरूपता लाने के लिए EPFO ​​ने छूट प्राप्त और बिना छूट वाले दोनों तरह के संस्थानों के लिए एक साफ और समान प्रक्रिया बताई है।

अयोग्य EPS सदस्यों के लिए : जिन मामलों में अयोग्य कर्मचारियों के लिए EPS योगदान गलती से जमा किया गया है, जो पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं, वहां EPFO गलत तरीके से जमा की गई राशि को दोबारा गणनाा कर घोषित ब्याज जोड़ा जाएगा। गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के मामलों में पूरी रकम पेंशन खाते (Account No. 10) से निकालकर प्रोविडेंट फंड खाते (Account No. 1) में भेजी जाएगी, और संबंधित पेंशन सेवा सदस्य के रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी। इसके अलावा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए, EPFO ​​गलत तरीके से जमा की गई राशि को ब्याज के साथ खाता संख्या 10 से संबंधित PF ट्रस्ट में ट्रांसफर करेगा और कर्मचारी के खाते से गलत पेंशन सेवा को भी हटाया जाएगा।

पात्र सदस्यों के लिए: कोई कर्मचारी EPS के लिए पात्र था लेकिन उसे गलत तरीके से योजना से बाहर कर दिया गया है तो EPFO ने कहा है कि ऐसे कर्मचारी के लिए बकाया पेंशन योगदान, ब्याज के साथ, जोड़ा जाएगा। गैर-छूट प्राप्त संस्थानों में यह रकम प्रोविडेंट फंड खाते (Account No. 1) से पेंशन खाते (Account No. 10) में भेजी जाएगी। कर्मचारी की पेंशन सेवा अवधि और जहां लागू हो, वहां गैर-अंशदायी अवधि भी उसके रिकॉर्ड में जोड़ी जाएगी। छूट प्राप्त के लिए, संबंधित PF ट्रस्ट ब्याज के साथ बकाया EPS राशि की गणना कर इसे EPFO ​​के पेंशन खाते में जारी करने के बाद EPFO ​​सदस्य के पेंशन सेवा रिकॉर्ड को उसी के अनुसार अपडेट किया जाएगा।

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