EPFO : कर्मचारियों-खाताधारकों को बड़ी राहत, इन नियमों में बदलाव, अब इस तरह मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

खास बात है कि दावा निपटाने की प्रक्रिया के दौरान ईपीएफओ अधिकारी को वेबसाइट के रंग से यह पता चल जाएगा कि इस मामले में चेक या बैंक पासबुक की प्रति जमा करनी अनिवार्य है या नहीं।
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EPFO Claim Update 2024 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने 27 करोड़ से ज्यादा कर्मियों को राहत देते हुए क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।इसकेतहत अब पीएफ क्लेम के लिए  पासबुक या चेक की कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रहें केवल उन मेंबर्स को ही चेकबुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी है जिन्होंने बाकी वैलिडेशन प्रोसेस पूरा किया है।

क्लेम सेटेलमेंट की प्रक्रिया में बदलाव

ईपीएफओ के जारी सर्कुलर के मुताबिक, जो क्लेम बैंक द्वारा वेरीफाई किया जा चुके हैं और एंपलॉयर के डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं उन सभी में किसी भी प्रकार की बैंक पासबुक या चेक की कॉपी की जरूरत नहीं है।बता दे कि पहले कर्मचारियों द्वारा डिजिटल क्लेम सेटलमेंट  प्रक्रिया में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ चेक या पासबुक की कॉपी जमा करना अनिवार्य था,  ऐसा नहीं होने पर कई मामलों में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है लेकिन अब इस मामले में राहत दी गई है।

कैसे पता चलेगा वेरीफाई हुआ या नहीं?

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाईट पर रंगों से ही स्पष्ट हो जाएगा कि बैंक की पासबुक वेरीफाई है या नहीं या इस केस में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं है। हालांकि शुरू में यह बात संबंधित बाबू को ही ध्यान में रखनी पड़ेगी यानी मैनुअल तरीके से फाइल जांचनी होगी।
  • इससे ऑनलाइन फाइल होने वाले दावों को जल्दी से जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। विभाग द्वारा इन्हें हरे रंग से कोड किया जाएगा, ताकि अधिकारी ऐसे दावों का जल्दी से निपटान कर सके। ऐसे खाते जो सत्यापित नहीं हैं, उन्हें लाल रंग दिया जाएगा। केवल इन खातों के लिए ही सत्यापन के लिए पासबुक या चेक बुक की कॉपी की आवश्यकता होगी।
  • नए सॉफ्टवेयर के तहत अब संबंधित बाबू के पास एक मैसेज आएगा कि फलां केस को बैंक ने वेरिफाई कर दिया है। यह क्लेम प्रोसेस करने लायक है या नहीं है। उसी दौरान यह मैसेज भी मिलेगा किचेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है या नहीं है।

ऑनलाइन क्लेम कैसे करें

  • ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
  • अब UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करें और क्लेम के ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करें।
  • अब स्क्रीन पर शो हो रहे सभी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करें।इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Documents for EPFO Claim) को अपलोड करना है।
  • अब मेंबर को सभी जानकारी को वैलिडेट करना है और क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट करना है।इसके बाद ईपीएफओ पोर्टल पर आपके क्लेम का प्रोसेस शो होगा।

डेथ क्लेम के नियम में बदलाव

  • हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम के नियम में भी बदलाव किया गया है। इसके तहतअब अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है तो आधार जानकारी के बिना भी नॉमिनी को पीएफ की रकम मिल सकेगी।आसान शब्दों में कहा है कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका PF खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई डिटेल्स, PF खाता के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिलती है, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा।
  • EPFO ने कहा कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब भौतिक सत्यापन कर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। पैसे के हकदार नॉमिनी या परिवार के सदस्य की सत्यता की पूरी जांच की जाएगी। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत अनिवार्य होगी। क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद PF की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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