कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उम्र में मिली छूट, सरकारी भर्तियों में मिलेगा लाभ

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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा के युवाओं और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार ने भी नियमित भर्तियों में कच्चे कर्मचारियों की आयु सीमा के मानक बदले हैं। इसके तहत अब सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम आदि के कच्चे कर्मचारियों को नियमित भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी।

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इसके तहत अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल और दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल तक की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा।हालांकि, इन कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर ही छूट मिलेगी। यानी, जितने साल का अनुभव होगा, उतने साल की ही छूट मिलेगी, जो अधिकतम 10 वर्ष रहेगी।

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खास बात ये है कि यदि कोई विभाग, बोर्ड या निगम आयु वर्ग में बदलाव करना चाहता है तो उसे सीएम, मुख्य सचिव, वित्त सचिव और LR से मंजूरी लेनी होगी। अनुभव प्रमाण अपॉइंटिंग अथॉरिटी की ओर से जारी हुआ ही माना जाएगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्षों बोर्ड निगमों के एमडी मंडलायुक्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और DC को आदेश जारी कर दिए हैं।

ऐसे मिलेगी आयु में छूट

  • SC-BC को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
  • यदि कोई SC-BC कैटेगरी से संबंधन रखता है तो इसके अनुसार मिलने वाली 5 वर्ष की छूट भी इसी में शामिल होगी,  लेकिन छूट ओपन एग्जामिनेशन में सिर्फ 5 वर्ष की छूट रहेगी।
  • पुलिस: पुलिस और जेल विभाग में जो आयु निर्धारित है, उसमें एसी-बीसी को पांच वर्ष की छूट रहेगी।
  • सेना में दिव्यांग हुए फौजी की पत्नी, विधवा और तलाकशुदा महिला को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
  • दो वर्ष से पति से अलग रहने वाली महिला हो या वह महिला जिसने शादी नहीं की, उसे भी 5 वर्ष की छू रहेगी।
  • एडहॉक, अनुबंध व डेली वेजिज आदि के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 52 वर्ष तक आवेदन करने की छूट रहेगी। उम्र में राहत एक बार ही मिलेगी।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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