शिक्षकों के लिए ताजा अपडेट, अवकाश के नए नियम तय, अब इस तरह मिलेगा लाभ, निर्देश जारी

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Teacher Holiday New Rule : सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के काम की खबर है। शिक्षकों के अवकाश को लेकर नए नियम जारी किए गए है, इसके तहत शिक्षकों को दुर्घटना, गंभीर बीमारी व परिजनों की मृत्यु जैसी विशेष परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश दिया जायेगा लेकिन बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के तहत आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियों को रद्द भी किया जा सकता है।यह फैसला शिक्षकों के विरोध के बाद लिया गया है।

दरअसल,  शिक्षा विभाग के 30 नवंबर को आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले आवेदन देने के नियम के बाद अब इससे संबंधित एक और पत्र अब प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव ने जारी किया गया है।प्रभात खबर के अनुसार नए पत्र में आकस्मिक अवकाश पर स्थिति स्पष्ट की  गई है।  इसके तहत शिक्षकों को सामान्य स्थिति में अवकाश के लिए तीन दिन पहले ही आवेदन जमा करना होगा। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने जारी की है।

विरोध के बाद जारी किया नया आदेश

आदेश में बिहार सेवा संहिता के नियम 152 का जिक्र करते हुए बताया गया है कि यदि लोक सेवा के लिए जरूरी हो,  किसी सेवा या विभाग में काम करने वालों की कमी हो या फिर कर्मचारियों की संख्या कम हो ते छुट्टी देने के लिए प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी अस्वीकृत या रद्द कर सकता है।वही अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अवकाश स्वीकृत करा लेना अनिवार्य है, जिसके तहत वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। बता दे कि तीन दिन पूर्व अवकाश के आवेदन के निर्देश पर शिक्षकों ने विरोध जताया था, जिसके बाद आयुक्त कार्यालय व जिला शिक्षा कार्यालय ने पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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