पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया आवेदन, जानें कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएं

धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, उन्होंने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में अपनी पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन किया है।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया आवेदन, जानें कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएं

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान में पूर्व विधायक के रूप में अपनी पेंशन को पुनः शुरू करने के लिए आवेदन किया है। धनखड़ ने 1993 से 1998 तक कांग्रेस के विधायक के रूप में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में पेंशन प्राप्त करते थे। यह पेंशन तब बंद कर दी गई थी, जब उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा

अधिकारियों के अनुसार, धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, उन्होंने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में अपनी पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन किया है। सचिवालय ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और पेंशन उनके इस्तीफे के स्वीकार होने की तारीख से लागू होगी।

पेंशन की राशि 35 हजार रुपये प्रति माह

राजस्थान में एक पूर्व विधायक के लिए पेंशन की राशि एक कार्यकाल के लिए 35,000 रुपये प्रति माह से शुरू होती है, जो अतिरिक्त कार्यकाल और उम्र के साथ बढ़ती है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 20 प्रतिशत की वृद्धि दी जाती है। धनखड़ अब 74 वर्ष के हैं और 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन के हकदार हैं।

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