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जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा; अब जल्द कराना होगा चुनाव, क्या कहता है संविधान

Written by:Mini Pandey
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उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है।
जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा; अब जल्द कराना होगा चुनाव, क्या कहता है संविधान

जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद पर रिक्ति होने की स्थिति में चाहे वह मृत्यु, इस्तीफा या अन्य कारणों से हो, नया चुनाव यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा। निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक पद पर रहेगा।

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है जिसका कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष का होता है। हालांकि, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता। संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, सिवाय इसके कि राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों को उपसभापति या राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत कोई अन्य सदस्य संभाल सकता है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या पात्रता 

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। साथ ही, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में 

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगर वे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वे सभापति के कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं और उस दौरान सभापति को मिलने वाले वेतन या भत्ते के हकदार नहीं होते। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं जो स्वीकार होने पर तत्काल प्रभावी हो जाता है।

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