राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 15 अगस्त तक पूरा कर लें ये काम, वरना लिस्ट से हो जाएंगे बाहर, नहीं मिलेगा अनाज का लाभ! नए नाम जोड़ने पर अपडेट

खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।आवेदन करने वाले के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
ration card holder benefit

राजस्थान के राशनकार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रीय खाद्य और रसद विभाग के द्वारा राशन कार्ड ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसे में सभी राशन उपभोक्ताओं को 15 अगस्त 2024 तक अपना E-KYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप तय तारीख तक ईकेवायसी नहीं करवाते है तो आप अनाज के लाभ से वंचित हो सकते है।

15 अगस्त कर करवा सकते है eKYC

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक ई–केवाईसी करवाना आवश्यक है। अगर किसी भी उपभोक्ता का ई-केवाईसी नहीं किया गया तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा यानी उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन के तहत राजस्थान में रहने वाले प्रवासियों का भी राशन कार्ड बनेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जायेंगे।

नए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चयनित परिवारों का अपने राशन कार्ड़ में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नए नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल खोलने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत के तहत चयनित राशनकार्ड़ो में 0-18 वर्षीय बच्चों व पुत्रवधू के नाम जुड़वा सकेंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

कौन कर सकता है आवेदन

  • राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने वाले के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक, इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, वरिष्ठ पेंशन प्राप्तकर्ता, पंजीकृत श्रमिक या मजदूर, लघु और सीमांत किसान आदि भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन इसके पहले जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड हमें जुड़वाना है, उनका जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज –

  • बच्चे का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • परिवार का राशन कार्ड
  • माता-पिता के पहचान पत्र – जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ।
  • बच्चे की फोटो
  • जन आधार कार्ड
  • इन दस्तावेजों को ई मित्र से फॉर्म लेकर सभी को संबंधित अधिकारी के पास से वेरिफाई करवा कर अप्लाई करना होगा।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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