
Ration Card Rule And eKYC: राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नवंबर से नियम में बदलाव कर दिया है, इसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल की मात्रा निश्चित कर दी है।नए नियम में बदलाव करते हुए आधा किलो चावल को घटाया तो आधा किलो गेहूं को बढ़ाया गया है, हालांकि कुल मात्रा 5 किलो ही रहेगा यानि दोनों को समान कर दिया गया है।
पहले राशन कार्ड धारकों को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था लेकिन नवंबर से दो किलो की जगह ढाई किलो गेहूं और 3 किलो की जगह ढाई किलो चावल दिए जाएंगे।इसके साथ ही अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाले 35 किलो खाद्यान्न में भी बदलाव कर दिया है। पहले जहां अंत्योदय कार्ड में 14 किलो गेहूं और 30 किलो चावल दिए जाते थे तो अब वहीं 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिए जाएंगे।यह नया नियम 1 नवंबर से लागू हो चुका है।कुल मिलाकर इसमें भी वहीं मात्रा उतनी ही रखी गई है लेकिन चावल की मात्रा को घटाकर गेहूं की मात्रा बढ़ा दी गई है।
31 दिसंबर तक ईकेवायसी जरूरी
- केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी (E-Kyc) करवाना की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तय की है। अगर राशन कार्डधारक ई-केवाईसी (Ration Card E-Kyc) नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन लाभार्थी लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उन्हें राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा।
- राशन कार्ड का ई-केवाईस करवाने के लिए लाभार्थी को राशन दुकान पर अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना होगा। यहां पर उसे आधार कार्ड की डिटेल्स के साथ बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन भी करवाना होगा।
- अगर किसी लाभार्थी का बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन 4 बार में सक्सेसफुल नहीं होता है तो वह तीन महीने के बाद दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकता है।राशन कार्ड ई-केवाईसी के साथ लाभार्थी को मोबाइल नंबर लिंक करना होगा।
- लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट या चेंज करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर को चेंज करवाने का आधिकार केवल राशन कार्ड के मुखिया के पास है। अगर राशन कार्ड में किसी मेंबर का गलत डिटेल्स दी गई है तो इसे सही भी करवाने का अधिकार मुखिया के पास ही होता है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

