
नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट | ट्रैफिक नियम को तोड़ने वाले लोग हो जाएं सावधान क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल, सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना के साथ-साथ अब लाइसेंस और परमिट निलंबित करने का फैसला लिया है। तो यदि आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसके लिए अपना लाइसेंस हमेशा के लिए गंवाना पड़ सकता है। हालांकि, लाइसेंस रद्द करने के लिए भी सरकार की ओर से कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं…
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बता दें कि जो लोग हमेशा ही ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, जिन्हें ऐसा करने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोगों के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई वाहन चालक एक महीने में तीसरी बार नियम का उल्लंघन करता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस व परमिट तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इन तीन महीने में वह खुद गाड़ी नहीं चला सकता और कोई अन्य चालक उस परमिट पर वाहन नहीं चला सकेगा. वहीं, इस तीन महीने की अवधि के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि, जिसका लाइसेंस और परमिट रद्द किया जाएगा, उसे नए तरीके से बनाना पड़ेगा। जिसमें न सिर्फ समय की बर्बादी होगी बल्कि जुर्माने के अलावा अन्य प्रक्रिया में भी पैसा खर्च होगा। इसके साथ ही चालकों की अलग सूची भी तैयार की जाएगी। जिसका रिकोर्ड विभाग के पास भी सुरक्षित रहेगा।
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फिलहाल, ये निर्देश विभाग की ओर से सभी आरटीए सचिवों को दिए गए हैं यानी यह नियम कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा और गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि करीब 59 हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। जिसमें बसें, स्कूल बसें, ट्रक आदि शामिल हैं।
दरअसल, इन दिनों सड़क हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जिसके लिए ट्रैफिक नियम बनाया गया है लेकिन इसका पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा। जिसके कारण आए दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना होती है। हर दिन कोई-ना-कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जिस को काबू में करने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए अब नियमों का पालन ना करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई समिति लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है। जिससे ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन होगा। इससे जाम की स्थिति भी निर्मित नहीं होगी साथ ही, सड़क हादसे पर कंट्रोल किया जा सकेगा।
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सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.

