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राहुल गांधी को अपमानजनक टिप्पणी मामले में मिली जमानत, अदालत ने शर्त भी रख दी

Written by:Mini Pandey
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यह मामला 2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों से संबंधित है।
राहुल गांधी को अपमानजनक टिप्पणी मामले में मिली जमानत, अदालत ने शर्त भी रख दी

Rahul Gandhi Raebareli

झारखंड के चाईबासा में बुधवार को एक एमपी-एमएलए अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी। राहुल गांधी सुबह करीब 10:55 बजे अदालत में पेश हुए। उनके वकील प्रणव दरीपा ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर राहुल गांधी ने अदालत में हाजिरी दी और उन्हें सशर्त जमानत मिल गई।

यह मामला 2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों से संबंधित है। इसकी शिकायत प्रताप कुमार नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के बयान अमित शाह की छवि को खराब करने के लिए दिए गए थे। यह मामला पहले रांची में दर्ज हुआ था, लेकिन 2021 में इसे चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया।

व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग

राहुल गांधी के वकील ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को पेश होने की अनुमति दी। अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया है। एक अन्य वकील धीरज कुमार ने कहा कि चाईबासा की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दी और आगे की कार्यवाही में सहयोग की शर्त रखी।

शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में लिया हिस्सा

राहुल गांधी मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। वे रांची से हेलीकॉप्टर के जरिए चाईबासा पहुंचे, जहां टाटा कॉलेज ग्राउंड में उनके लिए हेलीपैड बनाया गया था।