
HP Pensioners News : हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में शिमला हाई कोर्ट ने सचिवालय और लोकसेवा आयोग के 147 पेंशनरों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान छह फीसदी ब्याज के साथ छह सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।
ये है पूरा मामला
दरअसल, हिमाचल सरकार ने सचिवालय और लोकसेवा आयोग के 147 पेंशनरों को 01-01-2016 से 31-12-2021 के बीच के वित्तीय लाभ नहीं दिए थे जबकी वर्ष 2022 के बाद हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान किए गए थे, इसके चलते सचिवालय और अन्य संबंध पेंशनर कल्याण संघ ने हाई कोर्ट का रूख किया और इस संबंध में अलग अलग 67 याचिकाए दायर की गई।इन सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए न्यायाधीश रंजन शर्मा पर्यटन विकास निगम को आदेश दिए है कि वह संशोधित वेतनमान का लाभ प्रार्थियों को छह माह के भीतर अदा करें।
हाई कोर्ट ने दिए ब्याज सहित वेतनमान का भुगतान करने के आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि पर्यटन निगम को संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान नियमों के मुताबिक ब्याज सहित 6 माह के अंदर करना होगा । संशोधित लीव एनकेशमेंट का भुगतान 6 % ब्याज सहित 6 माह के भुगतान भी 6 माह के भीतर करना होगा। अगर 6 महीने के अंदर इस आदेश का पालन नहीं होता है तो ब्याज का प्रतिशत बढक़र 9 कर दिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त महंगाई भते व बकाया 50 फीसदी अंतरिम राहत का भुगतान छह माह के भीतर करने के आदेश जारी किए है।
कर्मचारी संघ ने किया हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत
हिमाचल प्रदेश सचिवालय और अन्य संबंध पेंशनर कल्याण संघ ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पेंशनरों के कानूनी हकों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकती। सरकार ने वर्ष 2022 के बाद हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए थे लेकिन 01-01-2016 से 31-12-2021 के बीच हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दिए थे, जिसके चलते संघ को कोर्ट का रुख करना पड़ा।
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