Shivsena ने फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक, राज्यपाल के आदेश के खिलाफ SC पहुंची उद्धव सरकार

Shivsena ने फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक, राज्यपाल के आदेश के खिलाफ SC पहुंची उद्धव सरकार

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। Shivsena महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे। राज्यपाल के द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका को पीठ ने स्वीकार्य किया है और इस मामले की सुनवाई आज 29 जून, शाम 5 बजे होगी।

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शिवसेना द्वारा दी गई दलील
शिवसेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिया था। इस आदेश के अंतर्गत राज्यपाल को अभी फ्लोेर टेस्ट कराने का अधिकार नहीं है।

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इस मामले में पृथ्वीराज की क्या रही दलीलें
पृथ्वीराज ने अपनी दलील में कहा कि- विधानसभा के उपाध्यक्ष को शिवसेना में विधायक दल के विभाजन को स्वीकार करना होगा और बागी विधायकों को पत्र देना होगा कि उनके पास विधायकों का दो तिहाई समर्थन मौजूद है।

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संजय राउत ने कहा कि ऐसे फैसले लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दाखल देना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से विशेष सत्र बुलाना असंवैधानिक है। संजय राउत ने आगे कहा कि उन्हें आने दो कल मुंबई में। पर्यटन गोवा में खत्म होगा। गोवा से मुंबई में आना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है।

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