
CG Pension allowance Hike : आगामी चुनावों से पहले बजट सत्र में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने पूर्व विधायकोें के पेंशन और भत्तों में वृद्धि की घोषणा की है, इसके तहत पूर्व विधायकों को अब 35,000 की जगह 58,300 रुपये पेंशन मिलेगी। इस संबंध में सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा मेें छत्त्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्त्ते और पेेंशन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया।
सालाना 10 लाख भत्ते के होंगे हकदार
इस विधेयक में राज्य सरकार ने पूर्व विधायकोें का टेलीफोन भत्त्ता, अर्दली भत्त्ता, रेल और वायुयान यात्रा का भत्त्ता बढ़ाने की घोषणा की गई। इसके तहत पूर्व विधायक सदस्यता के अपने पहले कार्यकाल (5 साल से अधिक कार्यकाल) के बाद हर 1 वर्ष के लिए प्रति माह एक हजार रुपए की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी हकदार होगा। प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेलवे/हवाई यात्रा के लिए मौजूदा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के बजाय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता पाने का हकदार होगा। वहीं पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता 4 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।
भत्तों का भी मिलेगा लाभ
इसके अलावा पूर्व विधायक क्रमश: 10 हजार रुपये और 15 हजार रुपये का टेलीफोन भत्ता और अर्दली भत्ता पाने के हकदार होंगे। पहले पूर्व सदस्यों के लिए टेलीफोन और अर्दली भत्ते का कोई प्रावधान नहीं था। पेंशन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर लगभग 16.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ने की संभावना है। सदन मे चर्चा के बाद एक-दो दिन में इसे पास कर दिया जाएगा।
बीते साल भी हुई थी वेतन-भत्तों में वृद्धि
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले वर्ष जुलाई माह में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के खजाने पर 6.81 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में विधायकों को 1 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलती है।
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