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सरकार का बड़ा फैसला, नियम में संशोधन, अब इन्हें भी मिलेगा पेंशन का लाभ, निर्देश जारी

Written by:Pooja Khodani
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नियम में संशोधन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

Haryana Pension Rules : हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा, हालांकि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।इसके लिए राज्य सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में बड़ा संशोधन किया है।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (उपमंडल अधिकारी नागरिक) को पत्र भी जारी कर दिया है।इसके तहत दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में बराबर हिस्सा मिलेगा।

सरकार ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

सीएमओ कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा/तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं, तो उन्हें पेंशन में समानुपातन हिस्सा मिलेगा।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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