मॉब लिंचिंग पर अब होगी फांसी, हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा का प्रावधान, तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पर बोले अमित शाह

Three new criminal law bill Amit Shah

Three New Criminal Law Bills : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए इसमें किये जा रहे बदलवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा मोदी जी पुराने ख़राब निशान मिटा रहे हैं जिन कानूनों में बदलाव किया जा रहा है वो अंग्रेजों के ज़माने के हैं और दमनकारी हैं इसलिए इनमें बदलाव जरूरी है।

लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है, अब कोई इसका दोषी पाया गया तो उसे मौत की सजा मिलेगी, फांसी दी जाएगी, हम नए कानून में इसका प्रावधान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम हिट एंड रन मामले में भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर रहे हैं, हालाँकि इसमें कुछ रियायत भी दी जाएगी।

सीआरपीसी  में कितनी धाराएँ हटाई , कितनी जोड़ी 

अमित शाह ने बताया कि सीआरपीसी में पहले 484 धाराएँ थी अब 531 होंगी, 9 धाराएँ इसमें नई जोड़ी गई हैं, 39 नए सब  सेक्शन जोड़े गए हैं, गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव हुआ है, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं इसके अलावा 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।

नए कानून में मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी 

गृह मंत्री ने बताया कि अब नए कानून के हिसाब से मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी, उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमसे सवाल करती है कांग्रेस लेकिन खुद पहले ये बताये आपने तो बहुत वर्षों तक शासन किया फिर क्यों नहीं लाये मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून?

अनुमोदन के बाद ये तीन नए कानून आएंगे अमल में  

उन्होंने सदन को बताया कि सीआरपीसी (CRPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद से अमल में लायी जाएगी, इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट 1872) की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में लाया जायेगा और 1860 में बने इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी।

राजद्रोह की जगह देश द्रोह कानून 

गृह मंत्री ने कहा कि राजद्रोह जैसा अंग्रेजों का काला कानून अब समाप्त कर दिया गया है अब देशद्रोह कानून लाया गया है। अब से देश के खिलाफ कुछ भी बोलना गुनाह होगा। सशस्त्र विद्रोह करने पर सीधे जेल होगी। उन्होंने बताया कि अब सड़क पर एक्सीडेंट करने पर भी बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, हिट एंड रन के दोषी को 10 साल तक की सजा होगी लेकिन यदि एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कमी की जाएगी।

Atul Saxena
लेखक के बारे में
Atul Saxena

पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
Follow Us :GoogleNews