कर्मचारियों के लिए अपडेट, क्या रिटायरमेंट की उम्र में होगा बदलाव? पढ़ें केन्द्रीय मंत्री ने क्या दिया जवाब

रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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Central Govt Employees Retirement Age :महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव को लेकर जारी तमाम कयासों पर विराम लग गया है ।केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सरकार के पास सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दरअसल, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाली रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है।

फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं 

  • क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है? के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
  • केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों को साझा करने के लिए कहे जाने पर सिंह ने कहा सरकार में ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है।

पिछले साल भी उठा था यह मुद्दा

  • बीते साल दिसंबर में लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में संशोधन की किसी योजना के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है और अब मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि फिलहाल रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 करने का केंद्र सरकार का कोई विचार नहीं है।
  • इसी के साथ राज्यसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र ,उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 साल और जिला न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

बीते साल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था एक आदेश

बता दे कि बीते साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो हुई थी , जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। हालांकि पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया था। केन्द्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने स्पष्ट भी किया था कि केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष नहीं की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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