कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, UPS से NPS में करना है स्विच? ये रहेंगे नियम, जानें डिटेल्स

कर्मचारियों को NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प रिटायरमेंट से एक साल पहले या VRS से तीन महीने पहले तक लिया जा सकेगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केन्द्र सरकार ने कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।इसमें UPS से NPS में वापस आने के लिए कुछ शर्तों का जिक्र किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में इस पेंशन योजना के तहत नामांकन और सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या वीआरएस से तीन महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा सहित अन्य लाभों को शामिल किया गया है।

क्या लिखा है नए नोटिफिकेशन में

  • कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कर्मचारियों को NPS से UPS में स्विच करने की सुविधा है। यह विकल्प रिटायरमेंट से एक साल पहले या VRS से तीन महीने पहले तक लिया जा सकेगा। कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान, पंजीकरण में देरी होने पर मिलने वाले मुआवजे, और सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में लाभ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को 25 साल की जगह 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा।
  • इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा था कि UPS से NPS में आने के लिए कर्मचारियों को एक मौका मिलेगा। यह सुविधा उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने UPS का विकल्प चुना है। अगर किसी कर्मचारी ने UPS से NPS में स्विच कर लिया, तो वह वापस UPS में नहीं जा पाएगा। यह सुविधा UPS के लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में मान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 महीने पहले तक उपयोग की जा सकेगी।अगर कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक यह ऑप्शन मिल सकता है। जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जो नौकरी से हटाए गए है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।

केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में अन्य नियमों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

  • एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन।
  • सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व या वीआरएस से 3 महीने पूर्व UPS से NPS में जाने की सुविधा।
  • कर्मचारी और सरकार द्वारा योगदान।
  • NPS खाते में पंजीकरण और अंशदान जमा करने में देरी के मामले में सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति।
  • सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्‍यांगता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियम या UPS विनियमों के अंतर्गत लाभ का विकल्प।
  • सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, अधिवर्षिता, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन, अमान्यता पर सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र।
  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/सेवा से हटाने का प्रभाव
  • सेवानिवृत्ति के समय लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का प्रभाव।

NPS से UPS चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025

जिन कर्मचारियों ने अबतक UPS या NPS में से किसी एक का विकल्प नहीं चुना है वे 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते है ।ध्यान रहे यूपीएस का लाभ वे केंद्रीय कर्मचारी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं जो 1 जनवरी 2004 से लागू है। यह विकल्प वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए उपलब्ध है।

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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