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उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं जारी होता व्हिप, क्रॉस-वोटिंग करने वाले सांसदों को कैसे करते हैं दंडित; जानें प्रक्रिया

Written by:Mini Pandey
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उपराष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते, जिससे सांसदों को अपनी पसंद के अनुसार वोट देने की स्वतंत्रता रहती है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं जारी होता व्हिप, क्रॉस-वोटिंग करने वाले सांसदों को कैसे करते हैं दंडित; जानें प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला हो रहा है। यह चुनाव 9 सितंबर को हुआ, जो मूल रूप से निर्धारित तारीख से एक दिन बाद आयोजित किया गया। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी से है। एनडीए को संख्याबल में बढ़त है, लेकिन दोनों पक्षों को क्रॉस-वोटिंग की आशंका सता रही है जो पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों में भी देखी गई थी।

उपराष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते, जिससे सांसदों को अपनी पसंद के अनुसार वोट देने की स्वतंत्रता रहती है। संविधान के अनुच्छेद 66 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 के तहत गुप्त मतदान प्रणाली सुनिश्चित करती है कि वोटिंग गोपनीय रहे। सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की है, जबकि एनडीए ने अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। इंडिया ब्लॉक भी अपने सांसदों को क्रॉस-वोटिंग से रोकने के लिए सक्रिय है।

मतदान के लिए कौन पात्र

कुल 782 में से 776 सांसद इस चुनाव में मतदान के लिए पात्र हैं क्योंकि छह सीटें खाली हैं। जीत के लिए कम से कम 349 वोटों की आवश्यकता है। एनडीए के पास अनुमानित 422 वोट (लोकसभा में 293, राज्यसभा में 129) और इंडिया ब्लॉक के पास 354 वोट (लोकसभा में 144, राज्यसभा में 210) हैं। संख्याबल के आधार पर राधाकृष्णन की जीत संभावित है, लेकिन क्रॉस-वोटिंग से परिणाम प्रभावित हो सकता है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ और परिणाम उसी शाम घोषित होने की उम्मीद है।

आधिकारिक रेखा के खिलाफ

क्रॉस-वोटिंग तब होती है, जब सांसद अपनी पार्टी की आधिकारिक रेखा के खिलाफ मतदान करते हैं। इस चुनाव में इसके लिए कोई कानूनी दंड नहीं है, लेकिन दल अक्सर आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं जैसे निष्कासन, भविष्य में टिकट न देना या पार्टी पदों से हटाना। पिछले चुनावों में भी क्रॉस-वोटिंग देखी गई है, जैसे 2017 में वेंकैया नायडू की जीत और 2012 व 2007 में हामिद अंसारी की जीत, जहां क्रॉस-वोटिंग ने परिणामों को प्रभावित किया था।

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