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Wed, Dec 17, 2025

निवाड़ी जिला परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी, वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 15 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई

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निवाड़ी जिला परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी, वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 15 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई

Niwari News: मध्य प्रदेश में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई को अगले साल 15 जनवरी 2024 तक पूरा लेना है। इसका आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। वहीं इस संबंध परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जिसकी जानकारी निवाड़ी जिला परिवहन अधिकारी राजेंद्र कुमार सोनी ने दिया।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर होगी कार्रवाई

आपको बता दें परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार 15 दिसंबर तक 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान वाहनों के मालिकों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। वहीं 15 दिसंबर के बाद अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जबकि इस कार्य को हाई कोर्ट के आदेशानुसार 15 जनवरी 2024 तक पूरी तरह से पूर्ण लेने का प्रावधान है।