
Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कॉलोनाइजर और रियल स्टेट कंपनी के अवैध कब्जे को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें कि इससे पहले कलेक्टर द्वारा नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, 104 अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस भी जारी किए गए थे। फिर भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि इजाजत नहीं मिलने की वजह सामने आई थी। कलेक्टर के निर्देशानुसार, जिन जगहों पर अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, वहां कार्रवाई भी गई।
खुलेआम हो रही अवैध प्लाटिंग
मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में टीएनसीपी रेरा डायवर्सन नियम लागू किया हुआ है। इसके बावजूद यहां पर खुलेआम अवैध प्लाटिंग की जा रही है। साथ ही नोटिस जारी करने के नाम पर खानापूर्ति का कार्य चल रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि अब तक जितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, उनके नाम सार्वजनिक किया जाए।
लगातार कार्रवाई जारी
वहीं, आयुक्त का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। रीवा शहर के बहुत से इलाकों में अवैध रुप से कॉलोनी बनाने की तैयारी की जा रही है। जिसकी लगातार शिकायतें भी मिल रही है। इसलिए एक बार फिर मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.

