
UP Employees News: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने अबतक अपनी अर्जित चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो 31 जनवरी 2025 तक पूरा कर लें अन्यथा प्रमोशन में रुकावट आ सकती है।मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है।
कार्मिक विभाग के आदेश के तहत, यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर और PCS अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर देना होगा। इस तारीख तक संपत्ति न बताने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
संपत्ति ब्यौरा ना देने पर अटकेगा प्रमोशन
आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जनवरी तक देना होगा। 1 जनवरी से मानव संपदा पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी, 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
पोर्टल पर अपडेट ना करने पर होगी कार्रवाई
आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी 1 जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। सभी अधिकारियों व कार्यालयों को उनके अधीन कर्मियों को यह कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

