प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।
यह फैसला जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में 12 जनवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका खारिज होने के बाद अब सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत निचली अदालत में मुकदमा चलता रहेगा।
दिसंबर 2022 में दर्ज हुआ था केस
कानपुर के जाजमऊ थाने में पुलिस ने दिसंबर 2022 में इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया था। इसी केस को रद्द कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सितंबर 2023 में मिली थी जमानत
यह गौर करने वाली बात है कि इसी गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी को सितंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बावजूद उन पर लगे आरोपों का ट्रायल जारी है, जिसे रद्द कराने में वह अब नाकाम रहे हैं।





