उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने तबादलों की अंतिम तिथि को 10 जून से बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 9 जून 2026 को आदेश भी जारी कर दिया है ।
विभिन्न विभागों से मिले अनुरोधों और तबादला प्रक्रियाओं में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए शासन ने इस समय-सीमा को 20 दिन और बढ़ा दिया है। अब विभाग 30 जून 2026 तक तबादला आदेश जारी कर सकेंगे। यह विस्तार उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत किया गया है।
अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तबादला प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी विभागीय कार्यवाहियों की समय-सीमा में भी समान रूप से 20 दिन की वृद्धि की गई है, ताकि विभागों को प्रस्तावों की जांच, अनुमोदन और आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
बता दें कि आमतौर पर प्रदेश में तबादला अधिनियम के तहत हर साल मार्च से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होती है। जिला और मंडल स्तर पर तबादला समितियों का गठन 1 अप्रैल तक और 15 अप्रैल तक सुगम, दुर्गम क्षेत्र, पात्र कर्मचारी और खाली पदों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भेजी जाती है। हालांकि, इस साल तबादलों की प्रक्रिया देर से शुरु हुई है जिसके चलते तारीख को आगे बढ़ाया गया है।
गौरतलब है कि राज्य शासन ने हाल ही में जारी आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि गंभीर बीमारी, पारस्परिक, या किसी विशेष अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों के प्रकरणों को अब विभागीय स्तर पर ही तय समय के भीतर निस्तारित करना होगा। केवल उन्हीं अत्यंत विशिष्ट मामलों को शासन के समक्ष भेजा जाएगा, जिन पर विभागीय स्तर पर निर्णय ले पाना संभव नहीं होगा।







