Sat, Dec 27, 2025

परिवहन आयुक्त के निर्देश, सेकंड हैंड वाहन कारोबारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य, HSRP लगवाने में भी करें मदद

Reported by:Jitendra Yadav|Edited by:Gaurav Sharma
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परिवहन आयुक्त के निर्देश पर भोपाल RTO में सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन पोर्टल के जरिए ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अब अनिवार्य होगा। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में सहयोग करने के भी निर्देश दिए गए।
परिवहन आयुक्त के निर्देश, सेकंड हैंड वाहन कारोबारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य, HSRP लगवाने में भी करें मदद

भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में बुधवार को सेकंड हैंड वाहनों के क्रय-विक्रय से जुड़े कारोबारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। परिवहन आयुक्त के निर्देशों के तहत बुलाई गई इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को ‘ट्रेड सर्टिफिकेट’ लेना अनिवार्य होगा।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वाहन पोर्टल पर ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रमाण पत्र के जरिए वाहन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया न केवल आसान होगी, बल्कि इससे पूरा लेन-देन पारदर्शी और नियमों के दायरे में रहेगा। अधिकारियों ने मौजूद व्यवसायियों को इस प्रमाण पत्र से मिलने वाली सुविधाओं और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

HSRP पर भी दिया जोर

बैठक में केवल ट्रेड सर्टिफिकेट ही नहीं, बल्कि वाहनों की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। व्यवसायियों को निर्देशित किया गया कि वे आम जनता को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए प्रेरित करें और इसमें सहयोग प्रदान करें।

परिवहन विभाग का मानना है कि इससे वाहन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में चल रहे सेकंड हैंड गाड़ियों के कारोबार को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना था कि सभी डीलर परिवहन नियमों का सख्ती से पालन करें।