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बड़ी राहत: नगरीय निकायों के कर को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

Written by:Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Prades) के नगरी प्रशासन मंत्री  भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन  द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार (Taxes and consumer charges to urban bodies) आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (surcharge) नहीं देने होंगे।

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दरअसल, कोविड-19 संक्रमण (Coronavirus) की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।इसी के चलते मप्र सरकार (MP Government) ने यह फैसला लिया गया है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे (employment business) सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है।वही नागरिकों से आग्रह किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिये 31 जुलाई तक कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान जरूर करें।

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Pooja Khodani
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