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Sat, Dec 20, 2025

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में थोकबंद तबादले,100 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों को इधर से उधर किया पदस्थापना आदेश जारी

Written by:Atul Saxena
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स्थानांतरण की अवधि में (कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के बीच) लिया गया कोई भी अवकाश केवल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अनुमोदन उपरांत ही स्वीकृत माना जाएगा। अन्यथा इसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में माना जाएगा। 
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में थोकबंद तबादले,100 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों को इधर से उधर किया पदस्थापना आदेश जारी

मध्य प्रदेश में लगातार तबादला आदेश जारी होने का सिलसिला चल रहा है, सभी विभाग अपने यहाँ की ट्रांसफर लिस्ट जरी कर रहे हैं, इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सूची जारी की है इस लिस्ट में 100 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों के नाम हैं जिनके तबादले किये गए हैं।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग थोकबंद तबादले किये हैं, इसके लिए कई ट्रांसफर लिस्ट एक एक बाद एक जारी की गई , जिसमें मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा विशेषज्ञ के नाम है, इन डॉक्टर्स को आदेश दिया गया है कि वे निर्धारित समयावधि में नई पदस्थापना वाली जगह ज्वाइन करें और शासन की सूचित करें।

Transfer आदेश eHRMS पोर्टल के माध्यम से जारी 

आदेश में कहा गया है कि यह ट्रांसफर आदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा eHRMS पोर्टल के माध्यम से डिजिटली रूप से जारी किया गया है, जो विभागीय कार्यप्रणाली एवं शासन की ई-गवर्नेस प्रणाली के अंतर्गत विधिसम्मत माना जाएगा। अतः संबंधित शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन कार्यमुक्ति (Relieving) एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यग्रहण (Joining) की प्रक्रिया पूर्ण करे। किसी अन्य माध्यम से की गई कार्यवाही अमान्य मानी जाएगी।

अधिकारियों के ये दिए आदेश 

आदेशित किया गया है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरित शासकीय सेवक की कार्यमुक्ति निर्धारित समयावधि में विधिवत संपन्न की जाए, तथा eHRMS पोर्टल पर उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) एवं अन्य वैधानिक प्रविष्टियाँ यथासमय अपडेट की जाए।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश