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Sun, Dec 21, 2025

कर्मचारी-शिक्षकों को मिलेगा अर्जित अवकाश का लाभ, नियम और नीति के आदेश जारी, 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

Written by:Kashish Trivedi
Published:
कर्मचारी-शिक्षकों को मिलेगा अर्जित अवकाश का लाभ, नियम और नीति के आदेश जारी, 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

Employees, Employees Holiday : स्कूली शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नियम और अधिकार भी तय किए गए हैं। विश्रमावकाश की अवधि में ड्यूटी पर बुलाई जाने के नियम और अधिकार अब जारी आदेश के अनुसार तय किए जाएंगे। इसके लिए आदेश 6 अक्टूबर को जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा शिक्षकों के अर्जित अवकाश के मामले में आदेश जारी किए गए हैं। 6 अक्टूबर को जारी आदेश पर सचिव मंजूषा विक्रांत राय के हस्ताक्षर हुए हैं। अवकाश के प्रावधान अनुसार विश्राम अवकाश की अवधि में शैक्षणिक संपर्क के कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने के लिए प्रशासकीय अधिकार नियम अनुसार होंगे :

नियम में हुए संशोधन के तहत संबंधित कलेक्टर 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिन के प्रशासकीय अधिकार दे सकेंगे। वहीं विभाग अध्यक्ष 1 वर्ष में अधिकतम 30 दिन होंगे। शिक्षक के अर्जित अवकाश के अनुमोदन सक्षम स्तर से नहीं कराया गया था। अनुमोदन की प्रक्रिया प्रचलन में है तो इसके निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश जारी

  • जारी निर्देश के तहत सभी प्रकरण के समय सीमा में निराकरण हेतु एजुकेशन पोर्टल पर आवश्यक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। संकुल प्राचार्य मॉडल अनुसार शिक्षकों की जानकारी और अभिलेख की प्रति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी का सत्यापन करेंगे और प्रकरण को लॉक करेंगे।
  • प्रकरण पर संचालनालय लोक शिक्षण के स्तर पर परीक्षण उपरांत आवश्यक स्वीकृति आदेश ऑनलाइन जारी किया जाएगा। स्वीकृति आदेश संबंधित शिक्षकों और अधिकारियों को क्रमशः एवं शिक्षामित्र एवं एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • वही पोर्टल पर सभी जानकारी 31 दिसंबर 2023 तक अपलोड की जाएगी। जानकारी अपडेट करने की जवाबदारी संकुल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। समय सीमा में जानकारी अपलोड ना करने की स्थिति में प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही नियत की जाएगी।
  • संचालनालय लोक शिक्षक द्वारा स्वीकृति के आधार पर संबंधित शिक्षकों अर्जित अवकाश की पात्रता उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश की प्रविष्टि संबंधित सभी सेवा अभिलेख में संकुल प्राचार्य के स्तर पर कार्य प्रणाली को पूरा किया जाएगा। भविष्य में ऐसे प्रकरण का उपरोक्त प्रक्रिया से ऑनलाइन किया जा सकेगा।