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Sat, Dec 20, 2025

अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट जानकारी अपलोड करने की अंतिम तारीख नजदीक, पढ़ें डिटेल

Written by:Atul Saxena
Published:
आवेदकों को सत्र 2025-26 के लिये नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिये दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन के लिये अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट जानकारी अपलोड करने की अंतिम तारीख नजदीक, पढ़ें डिटेल

मध्य प्रदेश में नया शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है, अभी स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही हैं , छुट्टियों के समाप्त होने के बाद स्कूलों की शुरुआत होते ही शिक्षण कार्य शुरू हो जायेगा इससे पहले शिक्षा विभाग तबादले और अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था पूरी कर लेना चाहता है और इसके लिए लगातार निर्देश जारी कर रहा है, विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी किये हैं

स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक पोर्टल (जीएफएमएस) पर आवेदकों को नए पंजीयन एवं पूर्व से रजिस्टर्ड आवेदकों को अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन के निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय ने टाइम टेबल जारी किया है।

अपडेट दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 23 मई 

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अतिथि शिक्षक आवेदक एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस पर  अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज 23 मई तक अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही 23 मई तक ही आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई-केवाईसी अनलॉक कर अपडेट कर सकेंगे।

संकुल प्राचार्य 24 मई को करेंगे सत्यापन 

आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन संकुल प्राचार्य 24 मई को करेंगे। पूर्व में पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर बंद हो जाने की स्थिति में नम्बर परिवर्तित करने का कार्य बीईओ और डीईओ के माध्यम से 23 मई को ही किया जाएगा।

दिव्यांग केटैगिरी वाले आवेदकों के लिए ये निर्देश 

शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में ये सामान्य निर्देश भी दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जिन आवेदकों द्वारा मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की है। ऐसे आवेदकों द्वारा दिव्यांग केटैगिरी का चयन (विकल्प) को दर्ज किया गया है। उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक म.प्र. के किसी भी जिले के संकुल में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करा सकेंगे।

विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को दी जिम्मेदारी 

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि उनके जिले के अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नियत समय पर करें। संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदकों का संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों की मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तत्काल सत्यापन की कार्यवाही की जाए।