MP Teacher Transfer Policy: आज से शुरू होगी तबादलों की प्रक्रिया, 90% से कम ई-अटेंडेंस वालों का ट्रांसफर नहीं,‌ जानें नियम और शर्ते

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति-2026 जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 8 जून से 15 जुलाई तक चलेगी। इसमें पहले प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक तबादले किए जाएंगे।
Transfer 2026

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई तबादला नीति लागू की है। आज सोमवार, 8 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 15 जुलाई 2026 तक चलेगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

नीति के मुताबिक, सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे, जिसके बाद रिक्त पदों की स्थिति देखकर स्वैच्छिक तबादले के अवसर मिलेंगे। ध्यान रहे सभी प्रशासनिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदनों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नई तबादला नीति के प्रमुख बिन्दु

  • नई नीति के तहत 10 से कम नामांकन वाली शालाओं में किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा।
  • 1 वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले शिक्षकों के म्युचुअल तबादले पर भी रोक होगी।
  • जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम का समय बचा है, उनका प्रशासनिक तबादला नहीं किया जाएगा।
  • गंभीर बीमारी, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापना में प्राथमिकता मिलेगी।
  • ट्रांसफर के बाद पुराने संस्थान से वेतन आहरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
  • स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए केवल वही शिक्षक पात्र होंगे जो नियमित रूप से ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई-अटेंडेंस लगाने वाले लोकसेवक पात्र होंगे।
  • एक बार स्वैच्छिक तबादला होने के बाद, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, आगामी 03 शैक्षणिक सत्रों तक उस शिक्षक के दोबारा तबादले के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • नवनियुक्त परिवीक्षाधीन (Probationary) शिक्षकों का तबादला विशिष्ट विद्यालयों के बाहर नहीं किया जा सकेगा।
  • कोई भी स्कूल नहीं होगा ‘शिक्षक विहीन’- प्रशासनिक या स्वैच्छिक तबादले करते समय विभाग यह विशेष ध्यान रखेगा कि कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन (बिना शिक्षक के) न हो जाए।
  • जून के पहले सप्ताह में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण तबादले के लिए अप्रैल 2026 तक की उपस्थिति को आधार माना जाएगा।  90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। उन शिक्षकों का डेटा भी दर्ज किया जाएंगे, जिन्होंने संविलियन के बाद तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं की है।
  • स्कूलों में शिक्षकों के संतुलित वितरण के लिए जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं (अतिशेष शिक्षक), उन्हें शिक्षक-विहीन या कम शिक्षकों वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके लिए काउंसलिंग का सहारा लिया जाएगा। किसी भी स्कूल में सबसे लंबे समय से पदस्थ शिक्षक को ‘अतिशेष’ माना जाएगा।

नई तबादला नीति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

  • 8 से 15 जून 2026: अंतर्जिला (Inter-district) प्रशासनिक प्रस्तावों का पंजीयन
  • ​8 से ​17 जून 2026 तक: जिला, संभाग और राज्य कैडर के प्रशासनिक प्रस्ताव
  • ​18 जून 2026: स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रिक्त पदों (Vacancy List) की सूची प्रदर्शित
  • ​19 से 23 जून 2026: स्वैच्छिक स्थानांतरण (Mutual/Voluntary Transfer) के लिए ऑनलाइन आवेदन
  • ​24 से 26 जून 2026: प्राप्त आवेदनों के डाटा पर प्रोसेसिंग और अंतिम अनुमोदन (Approval) की कार्रवाई
  • ​28 से 30 जून 2026: ऑनलाइन तबादला आदेश (Transfer Orders) जारी होंगे
  • ​30 जून से 6 जुलाई 2026: शिक्षकों को पुराने स्कूल से कार्यमुक्त (Relieve) और नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना
  • ​1 से 7 जुलाई 2026: ट्रांसफर आदेश के खिलाफ आपत्ति पर ऑनलाइन अभ्यावेदन (Grievance)
  • ​15 जुलाई 2026: प्राप्त सभी आपत्तियों और अभ्यावेदनों का अंतिम निराकरण
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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