पुलिस मुख्यालय भोपाल यानि PHQ ने जनता को यातायात के नियमों का पालन कराने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिए भी इसका पालन करना अनिवार्य कर दिया है, पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद मुख्यालय ने इस आशय के निर्देश वाला पत्र (सर्कुलर) प्रदेश के सभी इकाई प्रमुखों को भेज दिया है

एडीजीपी पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल मोहम्मद शहीद अबसार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि  कई बार यह देखा गया है कि दो पहिया वाहन चलाने वाले कुछ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी बिना हेलमेट के वाहन  चलाते हैं। पिछले वर्षों में कुछ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी वाहन दुर्घटना के शिकार हुए हैं और हेलमेट नहीं पहनने के कारण उन्हें गम्भीर चोट पहुंची है, दुर्भाग्य से कुछ की मृत्यु भी हुई है।

बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना अनुचित  

सोशल मीडिया पर ऐसे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने के वीडियो भी वायरल होते हैं। पत्र में कहा कि आम नागरिको के हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की जाती है, जबकि कुछ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी स्वयं हेलमेट धारण नहीं करते हैं ये अनुचित है उनके लिए ये आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं ।

इन निर्देशों का करना होगा पालन 

  • PHQ के पत्र में कहा गया है कि समस्त पुलिस थानों/पुलिस लाईन एवं अन्य पुलिस ईकाईयों में गणना के दौरान / रोलकॉल में सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिये जागरूक एवं पाबंद किया जाये।
  • वाहन चैकिंग के दौरान, यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की भारा 194-D के तहत चालानी कार्यवाही तथा लाईसेंस अमान्य (Disqualify) की कार्यवाही की जाये।
  • उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् भी यदि किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें।

हेलमेट पहनना अनिवार्य करना का आदेश 

परिपत्र में इकाई प्रमुख को निर्देशित किया गया है कि वे ऊपर दिए गए निर्देशों के तहत अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य (Mandatory) करें एवं प्रत्येक माह उल्लंघन (Violation) की स्थिति में की गई कार्यवाही की समीक्षा इकाई प्रमुख के स्तर पर की जाये ।