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Transfer : शिक्षकों के लिए अपडेट, स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग ने दी ये सुविधा, पढ़ें डिटेल

Written by:Atul Saxena
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शिक्षा विभाग ने अब स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मई कर दी है, यानि जो शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहता है उसका ऑनलाइन आवेदन 21 मई के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
Transfer : शिक्षकों के लिए अपडेट, स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग ने दी ये सुविधा, पढ़ें डिटेल

मध्य प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया जारी है, तबादला नीति मंजूर किये जाने के बाद से तबादलों की लिस्ट तैयार की जा रही है कर्मचारियों से स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं , शिक्षा विभाग ने इसी क्रम में ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को आवेदन में सुधार करने की सुविधा दी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में टाइम टेबल जारी किया है। इसमें तबादला नीति के मुताबिक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, विभाग ने इसके लिए पहले अंतिम तारीख 16 मई घोषित की थी जिसमें अब बदलाव करते हुए स्वैच्छिक आवेदन के लिये अंतिम तिथि 21 मई 2025 निर्धारित की गई है।

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किये निर्देश 

विभाग के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रारंभ होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा वर्तमान पदस्थी दिनांक, विषय परिवर्तन, उच्च पद प्रभार के उपरांत से संबंधित प्रविष्टियों में सुधार किये जाने के लिये निरंतर आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक सुधार के लिये पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।

इस तरह कर सकते हैं सुधार 

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी शिक्षकों को सूचित किया है कि वे यदि स्वयं के द्वारा किये गये स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन को अनलॉक कर पूर्णत: डिलीट कर सकते हैं अथवा संशोधित विकल्प चुनकर पुन: निर्धारित तिथि तक लॉक कर सकते हैं।

अतिशेष शिक्षकों के लिए ये नियम 

संचालनालय ने कहा कि ऐसे अतिशेष शिक्षक जो त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष हैं वे अपने स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन को सुधार या डिलीट कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में प्रक्रिया एवं टाइम टेबल अलग से जारी किया जायेगा। इस संबंध में समस्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

Atul Saxena
लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena
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