इंदौर प्रशासन का फैसला : 21 साल से कम उम्र वाले नहीं खरीद पाएंगे शराब, पीसी शर्मा ने कसा सरकार पर तंज

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इंदौर,डेस्क रिपोर्ट। युवाओं के बीच बढ़ते नशे के चलन को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने एक ठोस कदम उठाया है। प्रशासन (Indore Administration) ने आदेश जारी करते हुए 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब (Liquor) बेचने पर प्रतिबंध (Ban) लगाया है। साथ ही 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति शराब खरीद भी नहीं सकता है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) के निर्देश पर सोमवार को यह आदेश आबकारी विभाग (Excise Department) के सहायक आयुक्त राज नारायण स्वामी द्वारा जारी किया गया है।

जारी आदेश इंदौर जिले के सभी 175 शासकीय देशी और विदेशी शराब दुकान के लिए लागू किया गया है। वही आदेश में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को कर्मचारी के तौर पर भी शराब की दुकान (Liquor Shop) में नहीं रखा जा सकेगा। वही शराब दुकान के परिसर में नाच-गाना या उससे मिलती-जुलती किसी भी तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पहले से ही नशे में धुत है तो उसको शराब नहीं बेची जा सकेगी। शराब दुकान के पास में अमर्यादित आचरण, जुआ खेलने किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। जारी किया गया आदेश मध्य प्रदेश अधिनियम के सविधान और निर्देशों का पालन करने हेतु है।

वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इंदौर प्रशासन के जारी किए गए आदेश का स्वागत करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। पीसी शर्मा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदौर कलेक्टर का फैसला प्रशंसनीय है एवं स्वागत योग्य है, लेकिन कोरोनाकाल एवं लॉकडाउन में शराब बेचने वाली सरकार मानेगी नहीं और कलेक्टर साहब का या तो ट्रांसफर हो जायेगा या फिर फैसला बदलना पड़ेगा॥ देखते रहिये……….. #Pcsharmainc

गौरतलब है कि इंदौर से 21 साल से कम उम्र के बच्चों में शराब पीने और पिलाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। जिसके मद्देनजर प्रशासन ने इस सख्त रवैया को अपनाया है। वही ड्रग माफिया (Drug mafiya) के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के चलते रविवार को इंदौर के तीन पब-बार और रेस्टोरेंट को अबकारी विभाग और पुलिस द्वारा सील किया गया है। इससे पहले भी प्रशासन 8 पब को सील कर चुका है। इन पबों में ड्रग्स की सप्लाई आसानी से हो रही थी, जिस पर पब संचालकों की ओर से कोई रोक नहीं थी, जिसको देखते हुए प्रशासन से कार्रवाई करते हुए पब सील कर दिए और साथ ही संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

वहीं आगामी न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) को देखते हुए हैं रविवार को कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ ही होटलों में पार्टी आयोजित करने की अनुमति दी है। वहीं रविवार को जारी अदेश में कहा गया कि..

  • जिसमें टिकट लग रहा हो ऐसा कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और इन आयोजनों में बाहर से कलाकार भी नहीं बुलाए जाएंगे।
  • खुले क्षेत्र जैसे कि मैरिज गार्डन (marriage Garden) में डीजे या डिस्को की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजन नहीं की जाएंगे।
  • 31 दिसंबर के लिए resto-bar आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ केवल संगीत कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा सकेंगे, डिस्को और डीजे लगाने की अनुमति नहीं होगी
  • 21 साल के से कम उम्र के युवाओं को लाइसेंस शर्तों के आधार पर भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा
  • इस दौरान आबकारी विभाग (Excise Department) और एसडीएम (SDM) द्वारा मॉनिटरिंग जारी रहेगी ऑल उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
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