
RBI Imposed Ban On Bank: ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India) अक्सर बैंकों के खिलाफ कारवाई करता रहता है। आरबीआई ने शिरपुर में स्थित शिरपुर मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Shirpur Merchants Co-Operative Bank Limited) पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। 8 अप्रैल से इस बैंक को कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया है।
बैंक पर लगे ये प्रतिबंध, बैंकिंग व्यवसाय की भी अनुमति नहीं
आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी लोन या अग्रिम देने या नवीनीकृत नहीं करने की अनुमति नहीं होगी। उधार लेने, जमा स्वीकार करने और देनदारी की अनुमति भी नहीं होगी। बैंक किसी भी भुगतान को वितरित नहीं कर सकता न ही किसी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। इस संबंध में बैंक को RBI ने 5 अप्रैल को ही निदेश जारी कर दिया था।
ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे
बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों के जमाकर्ता किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जमा के विरुद्ध लोन को निश्चित शब्दों के अधीन समायोजित करने की अनुमति आरबीआई प्रदान कर सकता है।
वित्तीय स्थिति खराब होने पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध
बता दें कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। जिसके बाद शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक अपना व्यवसाय भी जारी रख सकता है। परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में बदलाव किया जा सकता है। 6 महीने तक प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। और समीक्षा के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के प्रावधानों के तहत पात्र जमाकर्ता अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक प्राप्त करने के हकदार होंगे।

