
Demat Account: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। नॉमिनेशन की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में SEBI ने सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा गया है, “डीमैट अकाउंट के संबंध में चॉइस ऑफ नॉमिनेशन का ब्योरा जमा करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।”
तीन महीने आगे बढ़ी डेडलाइन
बता दें कि इससे पहले 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट से नॉमिनी को जोड़ने की डेडलाइन सेबी द्वारा निर्धारित की गई थी। इसपर निगरानी रखने की जिम्मेदारी डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक एक्सचेंजों और लिस्टेड कंपनियों को दी गई है।
नॉमिनी न चुनने का विकल्प भी मिलेगा
नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसा न करने पर डीमैट अकाउंट फ्रीज़ भी हो सकता है। नए नियमों के तहत निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए नॉमिनी न चुनने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
नॉमिनेशन के फायदे
सेबी ने यह कदम निवेशकों की संपत्ति को सुरक्षित करने के मकसद के साथ उठाया है। ताकि इन्वेस्टर्स के कानून उत्तराधिकारी को संपत्ति सौंपी जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक कई ऐसे पहले कई डीमैट अकाउंट नॉमिनी के बिना खोले गए, जिससे उत्तराधिकारी को संपत्ति ट्रांसफ़र करने में परेशानियाँ हुई। लेकिन नॉमिनेशन के जरिए ऐसा करना बेहद आसान हो जाएगा।

