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इस प्राइवेट बैंक ने बदले डेबिट कार्ड और सेविंग्स अकाउंट से जुड़े नियम, 1 नवंबर से होंगे लागू, बंद होगी यह सर्विस

इंडसइंड बैंक ने डेबिट कार्ड और जमा खाते से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है, जो नवंबर महीने की शुरुआत से लागू होंगे। जिसकी जानकारी ग्राहकों को होनी चाहिए। 
Debit Card New Rules

AI Generated Image

प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक ने सेविंग अकाउंट्स और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों (Savings Account and Debit Card Rules) में बदलाव किया है। इससे संबंधीय नोटिफिकेशन बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। चुनिंदा सेविंग्स अकाउंट वेरिएन्ट के लिए तीन सेवाओं पर अब शुल्क लगेगा, जो अब तक फ्री थी। वहीं डेबिट कार्ड से संबंधित बदलाव भी किए गए हैं। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे।

ग्राहकों को पर POS और ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर चार्ज का भुगतान करना होगा। नॉन फाइनेंशियल कारणों से यदि चेक रिफंड होता है, तब भी चार्ज लगेगा। यह बदलाव इंडस क्लासिक और समकक्ष, इंडस प्रीविलेज और समकक्ष, इंडस प्रीविलेज ईजी 1/ईजी 2/ईजी 3, इंडस मैक्सिमा एंड इक्विवेलेंट, इंडस न्यू सेवर और यंग सेवर, इंडस एडवांटेज एंड एडवांटेज समेत कई सेविंग्स प्रॉडक्ट्स वेरिएंट पर लागू होगा।

अब लगेगा कितना चार्ज?

POS ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होने पर ग्राहकों को 25 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि कम फंड होने पर इंडसइंड बैंक एटीएम पर एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ग्राहकों को 25 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। नॉन फाइनेंशियल कारणों से चेक रिटर्न होने पर 50 रुपये प्रति चेक शुल्क लगेगा।

डेबिट कार्ड से जुड़े बदलाव 

बैंक ने डेबिट कार्ड से संबंधित शुल्क में भी बदलाव किया है। ऐसे डेबिट कार्ड होल्डर जो Grande DC प्रोग्राम के अंदर नहीं आते, उन्हें शुल्क का भुगतान करना होगा। वर्तमान में बैंक इस पर कोई भी शुल्क नहीं लेता। लेकिन 1 नवंबर से नॉन प्रोग्राम कस्टमर के लिए शुल्क 1999 रुपये होगा।

यह सर्विस बंद होगी 

बैंक में 1 नवंबर से PayWear सर्विस बंद करने का ऐलान भी किया है। 31 अक्टूबर के बाद इंडस पे वियर यानि पहनने योग्य डिवाइस यानी वेरिएबल पेमेंट के साधन के तौर पर काम नहीं करेगा। ग्राहक 31 अक्टूबर के इसका इस्तेमाल करके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। न ही रिन्यू करने या दोबारा जारी करने या एक्टिवेट करने की किसी भी रिक्वेस्ट को बैंक प्रोसेस करेंगे। शॉप प्लस पॉइंट बैंक द्वारा किए गए पात्रता मानदंडों के अधीन होगा। पात्रता, गणना और बेनेफिट्स को क्रिएट करने के बारे में बैंक का फैसला अंतिम होगा। जिन ग्राहकों ने पे वियरेबल डिवाइस का इस्तेमाल करके कम से कम एक सफल पेमेंट ट्रांजेक्शन किया है, वह उसी मूल्य के शॉप प्लस पॉइंट के रूप में जारी करने की फीस के रिफंड के लिए पात्र होंगे। शॉप प्लस प्वाइंट्स 30 नवंबर 2026 तक अपलोड किए जाएंगे और 3 महीने तक वैलिड होंगे।

यहाँ देखें नोटिफिकेशन 

Manisha Kumari Pandey
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