ITR भरने के बावजूद भी आ जाए Income Tax Notice तो घबराएं नहीं, बस फॉलो करें ये आसान से टिप्स

ITR भरने के बावजूद भी आ जाए Income Tax Notice तो घबराएं नहीं, बस फॉलो करें ये आसान से टिप्स

Income Tax Notice : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया 31 जुलाई तक करनी होती है यानी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसी बीच राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख फिलहाल नहीं बढ़ाई गई है इसलिए 31 जुलाई तक ही इसे फाइल किया जा सकता है। जिसके बाद आईटीआर फाइल करने की सुविधा नहीं होगी। बता दें कि आईटीआर फाइल न करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है। जिसमें आपके आयकर विवरणों की स्थिति और आईटीआर फाइल न करने के कारण पूछे जा सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? तो चलिए आज हम आपको ऐसी स्थिति से निपटने के टिप्स बताते हैं…

नोटिस को ध्यान से पढ़ें

सब कुछ सही से भरने के बाद भी यदि आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलता है तो उसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। इस दौरान आपको नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि को भी ध्यान से देखना चाहिए ताकि आप समय पर जवाब दे सकें। कई बार आयकर विभाग संदिग्ध या विशेष स्थितियों की छानबीन करने के लिए नोटिस भेजते हैं। जिसमें वे आपके द्वारा भरी गई जानकारी को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आयकर विभाग आपसे जानकारी और दस्तावेज मांगता है तो उन्हें तुरंत मुहैया करवाएं।

सलाहकार से करें संपर्क

यदि आपको लगता है कि आयकर विभाग का नोटिस गंभीर है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो तुरंत ही एक्सपर्ट की सलाह लें। इसके लिए आज चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें आयकर विभाग के संबंध में अच्छे से पता होता हैं। इसलिए वो आपको नोटिस के लिए उचित जवाब दिलवाने में मदद कर सकते हैं।

क्यों आता है नोटिस

यदि कोई व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है लेकिन आईटीआर नहीं भरता है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। या फिर आप अपने इनकम रिटर्न में कोई गलती कर देते हैं तो भी आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। जिसमें गलत इनकम नंबर, खर्चों की गलत जानकारी, चालान जमा न करना आदि शामिल है।

सही से भरें आईटीआर

दरअसल, आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए सही तरीके से आईटीआर भरना जरूरी है। सबसे पहले आईटीआर फॉर्म भरते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि बैंक स्टेटमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेज सत्यापित हो। इसके अलावा, बैंक अकाउंट में जमा और निकासी को आयकर सीमा तक रखने की जरूरत होती है। यदि इन्कम टैक्स के नियमों के अनुसार, आपकी जमा या निकासी की सीमा से अधिक राशि दिखाई दे रही है तो इसमें सुधार किजिए। इस दौरान आप आईटीआर में म्यूचुअल फंड और शेयरों को खरीदने और बेचने की जानकारी भी दे सकते हैं।

Sanjucta Pandit
लेखक के बारे में
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सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.

मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं। View all posts by Sanjucta Pandit →
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