Government Scheme: सिंगल महिलाओं को बिना निवेश मिलेगी मंथली इनकम, इस स्कीम का उठायें लाभ, जानें डिटेल

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के तहत सिंगल यानि अकेली महिलाओं को सरकार हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। स्कीम का लाभ 18 वर्ष की महिलायें भी उठा सकती हैं।
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Government Scheme For Single Women: केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से अशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। पैसों की जरूरत सभी को पड़ती है। आर्थिक रूप से कमजोर सिंगल महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं सरकार चला रही है। ऐसे ही योजनाओं में से एक “मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना” है। इस स्कीम के तहत तलाकशुदा, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ताकि वे अपने जरूरतों को पूरा कर सकें।

स्कीम के बारे में

मुख्यमंत्री कन्या एकल नारी सम्मान योजना का संचालन राजस्थान सरकार करती है। 4 श्रेणियों में पेंशन की राशि मिलती है। 18-55 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं। 55-60 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपये, 60-75 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सरकार हर महीने 1500 रुपये पेंशन देती है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

राजस्थान की स्थायी महिलाएं की योजना का लाभ उठा सकती हैं। आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा महिला तलाकशुदा या अकेली या विधवा होनी चाहिए।

कैसे उठायें लाभ?

स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इस लिस्ट में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, राशन कार्ड पासपोर्ट साइज़ फोटो, इनकम डिक्लेयरेशन फॉर्म, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के लिए), तलाक का विवरण और अब-डिवीजनल ऑफिसर/डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट शामिल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाकर स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Manisha Kumari Pandey
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