Duplicate Voter ID Card: खो गया है वोटर आईडी कार्ड? न हो परेशान, घर बैठें ऐसे करें आवेदन, देखें स्टेप्स

Duplicate Voter ID card

How To Make Duplicate Voter ID Card: वोटर आई कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जो नागरिकों को देश में होने वाले चुनाव के दौरान वोट देने की अनुमति प्रदान करता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। यदि ऐसे में आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है या खराब हो गया है। तो चिंता न करें। आप आसानी से घर बैठे नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-वोटर आईडी कार्ड मिलने में अधिक समय नहीं लगता है। फिजिकल वोटर आईडी कार्ड भी कुछ दिनों में मिल जाता है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से डुप्लिकेट वोटर आई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड बनाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इस लिस्ट में फिर फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट (FIR) शामिल है, जो आपने कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने के समय रजिस्टर करवाया है। हस्ताक्षर के साथ भरा गया EPIC-002 फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके में जरूरी होता है। यह फॉर्म राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, पहचान प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • ऑनलाइन डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। यहां से EPIC-002 फॉर्म को डाउनलोड करें।
  • फॉर्म को अच्छे से भरें। हस्ताक्षर के साथ सभी जरूर सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • फॉर्म को अपने लॉक्स निर्वाचन ऑफिस में जमा करें। इसके बाद एक रेफरेंस नंबर जारी होता है।
  • इस नंबर के जरिए आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
  • जमा किए गए फॉर्म का सबसे पहले निर्वाचन ऑफिस द्वारा सत्यापन होता है। उसके बाद ही डुप्लीकेट वोटर कार्ड की प्रक्रिया शुरू होती है।
  • कार्ड बनते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निर्वाचन कार्यालय में जाकर अपना नया वोटर आईडी कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं।

ऑफलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने का तरीका

आप चाहे तो ऑफलाइन भी डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाना होगा। EPIC-002 फॉर्म भरना होगा। FIR और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करें। डॉक्युमेंट के सत्यापन के बाद डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड जारी हो जाता है।

Manisha Kumari Pandey
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