RBI Action: इन 5 बैंकों को नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? देखें लिस्ट

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RBI Action:रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank Of India) नियमों को लेकर काफी सख्त रहता है। जब भी कोई बैंक प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आरबीआई एक्शन लेता लेता है। हफ्ते के पहले दिन ही आरबीआई ने पांच बैंकों पर भारी पेनल्टी की ठोकी है। ये बैंक देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। आइए जानें इन बैंकों के नाम क्या है? और आरबीआई ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की है?

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

पात्र लावारिस बैंक राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में देरी से स्थानांतरित करने के आरोप में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून पर 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है।

नगर सहकारी बैंक लिमिटेड

आरबीआई ने आईआरएसी मानदंडों के अनुसार कुछ लोन खातों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत न कर पाने के आरोप में नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

द राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

जयपुर में स्थित द राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ने 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना ठोका है। बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी सुपरएड्वाइजर एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। लोन और एडवांस से जुड़े नियमों का अनुपालन करने में भी विफल रहा।

रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोहतक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं कर पाया और असुरक्षित लोन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही अपने दो निदेशकों को एक सुरक्षित नकद ऋण सीमा को रिन्यू किया।

द परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

द परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, परवाणू पर केंद्रीय बैंक ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर आईआरएसी मानदंडों के लिए के अनुसार कुछ लोन अकाउंट को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत न करने का आरोप है।

Manisha Kumari Pandey
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