आयकर विभाग ने जून 2026 के लिए इनकम टैक्स से संबंधित विभिन्न कार्यों की डेडलाइन (Tax Calendar June 2026) घोषित कर दी है। टैक्सपेयर्स आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/tax-calendar जरूरी तारीखों को चेक कर सकते हैं। सही समय इन कामों न निपटाने पर वित्तीय नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सूची में आईटी फॉर्म और TDS/TCS से कई कार्य शामिल हैं।
7 जून को दो कामों की डेडलाइन तय की गई है। मई 2026 के लिए काटे गए या वसूल किए गए टैक्स को जमा करने की अंतिम तारीख इस दिन खत्म होने वाली है। हालांकि सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियां, उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा की जाएगी जहां टैक्स का भुगतान बिना किसी आयकर चालान की किया जाता है। इसके अलावा मई 2026 महीने में बिना टैक्स वसूल सामान प्राप्त करने के लिए खरीदार द्वारा आयकर ने अधिनियम 1925 की धारा 394 (2) के तहत की जाने वाली घोषणा की अंतिम तारीख भी इस दिन खत्म होने वाली है।
14 जून अप्रैल 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 393 (1) के तहत स्तोत्र पर काटे गए टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 395 (4) के तहत प्रमाण पत्र के लिए अंतिम तारीख है।
15 को पूरा करें ये 8 काम
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई सैलरी और काटे गए टैक्स के संबंध में कर्मचारियों के सोर्स पर काटे गए टैक्स का प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तारीख 15 जून है।
- टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त करदाता 15 जून तक भर सकते हैं।
- मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रमाण पत्र की अंतिम तारीख भी इसी दिन खत्म होने वाली है।
- सरकार के किसी ऑफिस द्वारा निर्धारित फार्म जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है, जहां मई 2026 महीने के लिए टीडीएस या टीसीएस चालान दिखाए जमा किया गया था।
- पिछले वर्ष 2025-26 के लिए किसी निवेश फंड द्वारा अपने यूनिट धारा को दी गई है, उसके खाते में जमा की गई आय का विवरण जमा करने की अंतिम तारीख
- महीने के 26 महीने के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उन ट्रांजेक्शन के संबंध में मासिक विवरण जमा करने की तारीख इस दिन खत्म होने वाली है, जिनमें सिस्टम में रजिस्टर करने के बाद क्लाइंट कोड में बदलाव किया गया था।
- मई 2026 महीने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा उन लेनदेन के संबंध में विवरण जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून है, जिसमें सिस्टम में रजिस्टर करने के बाद क्लाइंट कोड में बदलाव किया गया था।
- सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट द्वारा निवेशकों को बांटी गई आय का विवरण जमा करने की अंतिम तारीख भी इस दिन खत्म होगी।
29 जून तक इन कामों की डेडलाइन
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9A तहत एक पात्र निवेश फंड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी गतिविधियों के संबंध में फार्म संख्या 3CEK में विवरण की फैलिंग के लिए डेडलाइन 29 जून निर्धारित की गई है।
- धारा 91 (1)(i) (आयकर अधिनियम 1961) के स्पष्टीकरण 5 में संदर्भित किसी विदेशी कंपनी या संस्थान के शेयर या उसमें हित के किसी भी ट्रांसफर से संबंधित जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाना, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान होता है। इस काम की डेडलाइन 29 जून को खत्म होने वाली है।
30 जून तक ये काम जरूरी
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिजनेस ट्रस्ट द्वारा अपनी यूनिट होल्डरों को बांटी गई इनकम का विवरण जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून को खत्म होने वाली है।
- किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2025- 26 के दौरान निवेशकों को वितरित आय के विवरण की अंतिम तारीख भी यही है।
- 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा एफडी ब्याज के स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने वाले त्रैमासिक विवरण की डेडलाइन इस दिन खत्म होगी।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर के संबंध में विवरण जमा करने की नियत तारीख 30 जून है।
- मई 2026 के महीने में धारा 393(1) के तहत टैक्स कटौती का चालान-सह-विवरण इस दिन तक जमा किया जा सकता ।
- धारा 35D(2)(1) के तहत (आयकर अधिनियम 1961) के तहत निर्दिष्ट खर्चों का विवरण प्रस्तुत करने (31 जुलाई 2026 तक आय का रिटर्न जमा करना जरूरी है) की डेडलाइन 30 जून तक की गई है।
- वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा पिछले वर्ष 2025- 26 के दौरान वितरित आय के संबंध में यूनिटधारकों को वितरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि भी 30 जून है।






