इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस अलर्ट को न करें इग्नोर, 15 मार्च तक पूरा कर लें ये काम, वरना लग जाएगा जुर्माना

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Advance Tax Payment Deadline: आप अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो खबर आपके काम की है। भारत देश के जो भी नागरिक यहां रह कर कमाई करते हैं, टैक्स भरना उनकी जिम्मेदारी का अहस हिस्सा है। हर वित्त वर्ष के आखिर में अपनी सालाना कमाई पर इनकम टैक्स जमा करना होता है, जो लो स्लैब से बाहर होते हैं वो लोग जीरो पर ये टैक्स जमा कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जब टैक्स पेयर्स को पहले टैक्स देना होता है।  इस तरह के टैक्स को एडवांस टैक्स कहा जाता है।

डेडलाइन नजदीक, जल्द पूरा करें काम

आप अगर टैक्स पेयर हैं तो एडवांस टैक्स के बारे में भी जरूर जानते होंगे।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अक्सर इस टैक्स से जुड़े आंकड़ों की जानकारी भी शेयर करता है,  इसे एडवांस टैक्स कहने की वजह इसकी टाइमिंग है।  ये टैक्स वित्त वर्ष पूरा होने से पहले चुकाया जाता है।  ये टैक्स उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो एक बार में भारी भरकम टैक्स जमा नहीं कर सकते, ऐसे लोग टुकड़ों टुकड़ों में टैक्स जमा कर सके हैं।  एडवांस टैक्स जमा करने वाले ऐसे ही लोगों के लिए आयकर विभाग अलर्ट जारी कर दिया है।  दरअसल एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन अब बहुत नजदीक आ चुकी है. जिसे देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट के रूप में रिमाइंडर दिया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ट्वीट

अपने इस ट्वीट में इनकम टैक्स विभाग ने याद दिलाया है कि एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। ट्वीट में विभाग ने लिखा है कि अटेंशन टैक्स पेयर।  एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है, अपनी चौथी और फाइनल इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2023 तक जमा करना न भूलें।

डेडलाइन से चूके तो लगेगा जुर्माना

जो लोग डेडलाइन तक एडवांस टेक्स जमा नहीं कर सके उन्हें सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत ब्याज देना होगा, जितने महीने से चूकेंगे उतने ही महीने का ब्याज देना होगा, इसे ही जुर्माना माना जा सकता है. जो लोग पहले ज्यादा टैक्स भर चुके हैं वो लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

ऐसे भरें एडवांस टैक्स

इस टैक्स को अदा करने की प्रोसस बहुत आसान है. आपको इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. ये साइट है https://www.incometax.gov.in. यहां आप e-Pay Tax के ऑप्शन पर क्लिक करें. पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एडवांस टैक्स का ऑप्शन चुनना है. आप चाहें तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन पे नहीं करना है तो आप चालान नंबर 208 जेनरेट कर सकते हैं जिसे किसी भी अधिकृत बैंक शाखा में जमा करके एडवांस टैक्स भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
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Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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