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Income Tax Return : अगर आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं तो आईटीआर फाइल करते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान, पढ़ें यह खबर

Written by:Rishabh Namdev
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Income Tax Return : अगर आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही है।
Income Tax Return : अगर आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं तो आईटीआर फाइल करते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान, पढ़ें यह खबर

Income Tax Return : वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही है। ऐसे में अगर आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। दरअसल रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित जरूर करें कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक हैं या नहीं। इसके अलावा, जिस खाते में आप रिफंड लेना चाहते हैं, वह खाता भी वैलिडेटेड है या नहीं।

दरअसल आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तैयार जरूर रखें, जैसे कि फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट्स और अन्य आय से संबंधित जरूरी दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। जानकारी दे दें कि सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ रिटर्न दाखिल करने में गलतियों की संभावना कम होती है और प्रोसेसिंग भी इससे जल्दी होती है।

आईटीआर फॉर्म का सही चयन:

जानकारी के अनुसार यदि आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं और आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इससे आपको बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले, आईटीआर फाइल करने से पहले करदाता के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वेतनभोगी वर्ग, जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से कम है, वह ITR-1 फॉर्म का उपयोग कर सकता है।

ई-वेरिफिकेशन करवाना है अनिवार्य:

दरअसल आईटीआर फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास रखना अत्यंत आवश्यक है। इनमें एआईएस (वार्षिक जानकारी विवरण), फॉर्म-16, हाउस रेंट रसीद, निवेश प्रमाणपत्र, टीडीएस प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। आईटीआर फाइल करते समय इन सभी दस्तावेजों को साथ रखें और ठीक से जांच लें।

इसके अलावा, पहले से भरे गए डेटा को भी अच्छे से रीचेक कर लें। वहीं आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने के बाद आपको उसका ई-वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। दरअसल बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका आयकर रिटर्न पूरा नहीं माना जाता है।

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