पैन कार्ड (PAN Card) धारकों के लिए काम की खबर है। फाइनेंशियल ईयर से केंद्र सरकार पैन कार्ड (Permanent Account Number) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 (Income Tax act 2025) का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छोटे लेन-देन को आसान बनाना और बड़े ट्रांजैक्शन पर पारदर्शिता बढ़ाना है।
बता दें कि केंद्रीय बजट 2026 के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले नए आयकर नियम, 2025 (Draft Rules) का प्रस्ताव रखा है, जो 1962 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। फिलहाल ड्राफ्ट रुल्स आम लोगों से राय लेने के लिए जारी किए हैं। संभावना है कि सभी सुझावों पर चर्चा के बाद फाइनल नियमों को मार्च की शुरुआत में नोटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत 1 अप्रैल 2026 से इनके प्रभावी होने की संभावना है। इसके लागू होने से गाड़ी खरीदने, बैंक से पैसे निकलवाने और प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी नहीं होगा।
आइए जानते है नए नियम लागू होने से किन-किन चीजों पर असर पड़ेगा
- नकद लेन-देन (Cash Transactions): सबसे बड़ा बदलाव नकद लेन-देन पर पैन अनिवार्य करने की सीमा पर होगा । वर्तमान में एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा करने पर पैन कार्ड अनिवार्य है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में कुल ₹10 लाख से अधिक की नकद जमा या निकासी पर पैन अनिवार्य होगा।
- वाहन की खरीद: नए नियम का वाहनों की खरीद पर भी असर देखने को मिलेगा। अभी दोपहिया वाहनों को छोड़कर लगभग हर गाड़ी की खरीद पर पैन देना होता था। अब ₹5 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों (दोपहिया सहित) के लिए ही पैन कार्ड अनिवार्य होगा। हालाँकि, ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है।
- प्रॉपर्टी (अचल संपत्ति): अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री या गिफ्ट के लिए पैन कार्ड की अनिवार्य सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी।
- होटल और रेस्तरां बिल: वर्तमान में ₹50,000 से अधिक के बिल पर पैन जरूरी है, जिसे बढ़ाकर अब ₹1 लाख करने का प्रस्ताव है।
- बीमा पॉलिसी (Insurance): अब हर नई बीमा पॉलिसी लेते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा, चाहे उसका प्रीमियम कितना भी कम क्यों न हो। यह पहचान को ट्रैक करने के लिए किया गया है।
पैन कार्ड यानि परमानेंट अकाउंट नंबर
- भारत के नागरिकों के पास राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भी बहुत से दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है, इनमें से एक है पैन कार्ड । पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number- PAN) एक दस डिजिट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।
- पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है। इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। कई सरकारी कामों के लिए पैन का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।





