Mutual Funds: म्यूचुअल फंड होल्डर्स को सेबी की तरफ से मिली बड़ी राहत, अब जॉइंट खातों के लिए नॉमिनेशन को किया वैकल्पिक

Mutual Funds: विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जॉइंट फोलियो होल्डर्स के लिए किसी को नॉमिनेट करने की आवश्यकताओं में छूट फायदेमंद होगी, यह SEBI के म्यूचुअल फंड पर फैसले के अनुसार है।
Mutual Funds: म्यूचुअल फंड होल्डर्स को सेबी की तरफ से मिली बड़ी राहत, अब जॉइंट खातों के लिए नॉमिनेशन को किया वैकल्पिक

Mutual Funds: SEBI ने म्यूचुअल फंड खातों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जॉइंट म्यूचुअल फंड के नॉमिनेशन को वैकल्पिक बना दिया गया है, जिससे कारोबार सुगम होगा। साथ ही, SEBI ने फंड मैनेजर की संख्या को कम करने के लिए फंड हाउस को कमोडिटी और विदेशी निवेश की निगरानी में एकीकृत करने का निर्देश दिया है। इससे फंड के प्रबंधन की लागत में कमी होगी और निवेशकों को अधिक लाभ होगा।

क्या है बदलाव?

दरअसल सेबी ने समूह द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर कई सुझावों का अमल किया है। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनेशन को वैकल्पिक बनाया गया है और ‘फंड हाउस’ को कमोडिटी और विदेशी निवेशों की देखरेख के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने का विकल्प दिया गया है। इस निर्णय से कारोबार में आसानी होगी और निवेशकों को अधिक सुरक्षा और सुगमता मिलेगी।

क्या है विशेषज्ञों की राय:

वहीं सेबी ने एक बयान में जाहिर किया है कि जॉइंट म्यूचुअल फंड फोलियो में किसी को नॉमिनेट करना वैकल्पिक होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से जॉइंट फोलियो होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया में सुधार होगा और इससे उन्हें और भी अधिक लाभ होगा। इसमें नॉमिनेशन का प्रॉसेस सरल हो जाएगा जिससे नॉमिनेशन करना बेहद सरल होगा।

आखिरी तारीख है 30 जून 2024:

जानकारी के अनुसार रेगुलेटर ने सभी मौजूदा इंडीविजुएल म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 को निर्धारित की है। यदि वे इसमें नाकाम रहते हैं, तो धारकों के खाते विड्रॉल के लिए ‘फ्रीज’ कर दिए जाएंगे। इस नियामक ने फंड मैनेजर के संबंध में मौजूदा प्रावधान को सुगम बनाने का काम किया है।

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4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

मैं ऋषभ नामदेव खेल से लेकर राजनीति तक हर तरह की खबर लिखने में सक्षम हूं। मैं जर्नलिज्म की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। View all posts by Rishabh Namdev →
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