पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदले कई नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू 

केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए 6 नए नियम लागू करने की तैयारी में हैं। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और एनएसएस से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
lic scheme

Post Office Scheme New Rules: केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस के जरिए कई छोटी बचत योजनाएं (Small Saving Schemes) चलाती है। ताकि आमजन आसानी से इन स्कीम्स का लाभ उठा सकें। इस लिस्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना, NSS, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना इत्यादि शामिल है। सरकार ने स्मॉल सेविंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है।

केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए 6 नए नियम लागू करने की तैयारी में हैं। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया है। 6 कैटेगरीज की पहचान से लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें दादा-दादी की ओर से सुकन्या समृद्धि खाता खोलना, अनियमित एनएसएस  अकाउंट, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट, नाबालिग के लिए PPF खाते शामिल हैं।

एनएसएस से जुड़े नए नियम (NSS New Rules)

सरकार ने नेशनल सेविंग स्कीम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अप्रैल 1990 के डीजी ऑर्डर से पहले खोले गए दो एनएसएस-87 अकाउंट, 2 से अधिक एनएसएस-87 अकाउंट और डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर के बाद ओपन किए गए अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। दो एनएसएस-87 अकाउंट के लिए 0.20% अतिरिक्त ब्याज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज जुड़ेगा। डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर के बाद ओपन किए गए अकाउंट पर भी सामान्य ब्याज मिलेगा। वहीं 2 से अधिक एनएसएस-87 खातों के लिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा, उनका प्रिंसिपल अमाउन्ट भी वापस कर दिया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि के जुड़े नए नियम (SSY New Rules)

यदि दादा-दादी या कानूनी अभिभावक के अलावा कोई भी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाते हैं तो उनकी गार्जियनशिप देखी जाएगी। बच्ची की गार्जियन कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर हो जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि एक परिवार से दो बच्चियों का खाता खुलवाया गया है, तो ऐसे में SSY 2019 के पैराग्राफ-3 का उल्लंघन होगा। उन खातों को बंद कर दिया जाएगा।

पीपीएफ से संबंधित नए नियम (PPF New Rules)

  • माइनर के नाम पर खोले गए अनियमित अकाउंट के लिए मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उनके वयस्क होने की तिथि के आधार पर किया जाएगा।
  • वयस्क होने की अवधि यानि 18 वर्ष आयु होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज दर प्राप्त होगा। इसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड के हिसाब से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा।
  • एनआरआई के नाम पर खोले गए ऐसे पीपीएफ अकाउंट जिसमें फॉर्म-एच में रेजिडेंसी स्टेटस का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज दर का लाभ मिलेगा। इसका फायदा उन निवेशकों को मिलेगा, जो 30 सितंबर 2024 तक NRI बनेंगे।
  • एक से अधिक पीपीएफ खाता होने पर प्राइमरी अकाउंट पर ही ब्याज मिलेगा। अन्य सभी खातों को का विलय प्राइमरी कहते में कर दिया जाएगा। इस रकम पर ही ब्याज मिलेगा।
Manisha Kumari Pandey
लेखक के बारे में
पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।" View all posts by Manisha Kumari Pandey →
Follow Us :GoogleNews