नया PAN कार्ड बनवाने जा रहे हैं? तो जान लें नए नियम, 1 जुलाई से होंगे, सीबीटीडी का बड़ा फैसला, देखें खबर

पैन कार्ड संबंधित बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इसे बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। आइए जानें इन दोनों दस्तावेजों को कैसे लिंक करें?
pan card

केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए पैन 2.0 की शुरुआत की है। अब तक पैन कार्ड से जुड़े कई बदलाव हो चुके हैं। एक नई अपडेट सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने नियमों में बदलाव किया है। यदि आप खुद के लिए या अपने परिजनों के लिए नया पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

दरअसल, सीबीडीटी ने पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर और आधार सत्यापन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। हालांकि 30 जून 2025 तक यह काम करने के लिए अन्य आइडेंटिटी प्रूफ मान्य होंगे। आधार कार्ड सत्यापन ऑप्शनल होगा। लेकिन जुलाई से ऐसा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह कदम यह स्कैम को कम करने के लिए उठाया गया है। एक व्यक्ति कई PAN Card नहीं बना पाएगा और न ही दूसरे के पैन कार्ड को यूज कर पाएगा।

अभी किन दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल?

वर्तमान में उपभोक्ताओं को पैन कार्ड बनवाते समय वैध पहचान पत्र (जैसे कि वोटर आईडि कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि), जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं पास सर्टिफिकेट और अन्य कई दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आधार अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीबीडीटी ने सभी यूजर्स को आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। इसके बाद जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आधार और पैन को लिंक करने के लिए प्रोसेस 

सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। लॉग इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफाइल सेक्शन में पर लिंक आधार टू पैन कार्ड के विकल्प पर क्लिक करें। 12 डिजिट का आधार नंबर और पैन की जानकारी दर्ज करें और इन्हें सत्यापित करें। अंक में दोनों दस्तावेजों के सफलतापूर्वक लिंक होने का नोटिफिकेशन आएगा।

Manisha Kumari Pandey
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