बेकार हो सकता है आपका PAN कार्ड, ITR भी नहीं होगा मान्य, जल्द निपटा लें ये काम, CBDT ने दी चेतावनी, डेडलाइन जारी

सीबीडीटी ने नया आदेश जारी किया है। जो आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन कार्ड प्राप्त करने वालों पर लागू होता है। डेडलाइन खत्म होने से पहले कुछ कार्यों को पूरा करने पर यूजर्स को कई नुकसान हो सकते हैं।
pancard users alert

PAN Card Users Alert: पैन कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अहम नोटिफिकेशन जारी दिया है। आधार और पैन लिंकिंग के लिए नई डेडलाइन जारी की है। जिन भी लोगों ने आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrollment ID) का इस्तेमाल करके पैन कार्ड प्राप्त किया है, वे 31 दिसंबर तक मूल आधार नंबर को अपडेट कर सकते हैं। समय पर यह काम पूरा न करने पर कई नुकसान हो सकते हैं।

यह आदेश 1 अक्टूबर 2024 या इससे पहले आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन कार्ड प्राप्त करने वालों पर लागू होता है। सीबीडीटी ने नोटिस में कहा, “प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले दायर आवेदन पत्र की नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है, वह अपना आधार नंबर प्रधान आयकर महानिदेशक प्रणाली या आयकर निदेशक प्रणाली या उक्त पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या सीबीडीटी को 31 दिसंबर 2025 से पहले सूचित करें।”

क्या आधार-पैन को लिंक करने पर नहीं लगेगा जुर्माना?

जानकारी के लिए बता पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही दस्तावेजों को जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। नागरिकों को मुफ़्त में इन डॉक्यूमेंट को लिंक करने की अनुमति थी। लेकिन वर्तमान में यह सुविधा 1000 रुपये जुर्माने के साथ उपलब्ध है। हालांकि ऐसे लोग जिन्होनें आधार नामांकन आईडी के जरिए पैन कार्ड किया है, वे बिना शुल्क इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, मूल आधार नंबर को अपडेट कर सकते हैं।

काम पूरा न होने पर कई नुकसान

यह कदम भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को एकीकृत करने के लिए उठाया है। यह काम पूरा न करने पर नहीं नुकसान हो सकते हैं। आईटीआर भी मान्य नहीं होगा। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। इनकम टैक्स रिफन्ड मिलने भी परेशानी होगी। फॉर्म 15जी और 15एच नहीं भर पाएंगे। टीडीएस/टीसीएस को अधिक रेट में कलेक्ट या डिडक्ट हो सकता है। इसलिए पात्र लोगों को सही समय पर यह काम पूरा करने की सलाह दी जाती है।

Manisha Kumari Pandey
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