Post Office Scheme: बदल गए पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के नियम, अब ये काम होगा अनिवार्य, जानें डिटेल

पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के नियमों में बदलाव हुआ है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों को जान लें, वरना इनवेस्टमेंट मुश्किल हो सकता है।
post office scheme rules

Post Office Scheme Rules: पोस्ट ऑफिस विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए विशेष प्रकार की स्कीम निवेशकों को मिल जाती है। इस लिस्ट में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), मंथली इनकम स्कीम (MIS), आरडी स्कीम और अन्य कई योजनाएं शामिल है। डाकघर की स्कीम को निवेश और बचत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प माना जाता है। योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समर्थित होती हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के नियमों में बदलाव हुआ है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों को जान लें, वरना इनवेस्टमेंट मुश्किल हो सकता है।

पैन वेरीफिकेशन अनिवार्य

दरअसल, पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने के लिए आधार और पैन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। किसी भी योजना में निवेश के दौरान डाकघर आपके पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जानकारी को वेरीफाइ करेगा।

ये होगा प्रोसेस

इनकम टैक्स विभाग की जानकारी के साथ क्रॉस चेक करेगा। यदि आधार और पैन की जानकारी में कोई अंतर दिखता है तो आप स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। बता दें कि डाकघर योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन की जानकारी देना 1 अप्रैल 2023 से ही अनिवार्य है। पैन सत्यापन के लिए Protean ई-गॉव टेक्नोलॉजी को सीबीएम सिस्टम से जोड़ा गया है। प्रोटीअन प्रक्रिया से प्राप्त जानकारी से हिसाब से ही पैन को फिनकेल में मान्य किया जाएगा।

डाक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

डाक विभाग ने 7 मई पैन वेरीफिकेशन से संबंधित Protean प्रणाली को 1 मई से संशोधित करने की जानकारी एक नोटिफिकेशन में दी है।

Manisha Kumari Pandey
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