RBI की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना, एक कंपनी का लाइसेंस रद्द, ये है वजह, जानने के लिए पढ़ें खबर 

आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। जमा खातों के रखरखाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने पर बैंक पर जुर्माना लगाया है। एक एनबीएफसी का CoR रद्द कर दिया है।
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एक बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की है। एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। एक सहकारी बैंक पर लाखों का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।

नियमों का अनुपालन न करने पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक पर 8.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शॉप नंबर- 42, सिटी मॉल, लिंक रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जो पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम पर जाना जाता था) सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) रद्द कर दिया है।

क्यों रद्द हुआ कंपनी का लाइसेंस?

यह कंपनी कई मोबाइल ऐप की सुविधा अपने ग्राहकों को दे रही थी। अब आरबीआई ने इस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के तौर पर कारोबार करने से रोक दिया है। कंपनी ने अपने डिजिटल परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आरबीआई के आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, ब्याज दर तय करने के साथ-साथ अपने केवाईसी सत्यापन जैसे मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को सेवा प्रदाता (एसपी) को आउटसोर्स करना और एसपी पर उचित परिश्रम करने में विफल होना शामिल है।

बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन (RBI Monetary Penalty)

डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने कुछ  निष्क्रिय खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया था। इसलिए आरबीआई ने आरोपी की पुष्टि होने के बाद मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया। हालांकि इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं पड़ेगा।

Manisha Kumari Pandey
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